एमसीए छात्रा से यौन शोषण का लगाया था आरोप
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जम्मू विश्वविद्यालय में एमसीए छात्रा से यौन शोषण के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर शुभनंदन सिंह जंवाल को मामले में दोषी पाया गया है। जंवाल पर विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक पद संभालने पर आजीवन बैन लगा दिया गया है। यह कदम कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (कैश) की संस्तुतियों को स्वीकारते हुए उठाया गया है।
प्रो. आरडी शर्मा की अध्यक्षता में कैश सदस्यों की एक बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। दोषी असिस्टेंट प्रोफेसर को भी इस सजा के इस संबंध में जानकारी दी गई है। कैश ने सख्त कार्रवाई की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट बीते सप्ताह कुलपति को सौंपी थी। बता दें कि एमसीए की एक छात्रा ने बीती 17 मई को यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कुलपति कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
अपने आरोपों के सुबूत के रूप में उसने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बातचीत की आडियो रिकार्डिंग भी मुहैया कराई थी। इस संबंध में कैश की कन्वीनर डा. मीना शर्मा का कहना था कि बैन की सिफारिश की गई है। हालांकि, बता दें कि विभाग में पढ़ाने पर शुभनंदन पर कोई बैन नहीं रहेगा।