कश्मीरी विस्थापितों की तरह जम्मू के विस्थापितों को भी राहत देने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अवमानना के मामले में कोर्ट ने 16.08 करोड़ राशि का भुगतान करने को कहा है। इसमें सात करोड़ से अधिक ब्याज की राशि होगी।
चीफ जस्टिस एन पाल वसंथाकुमार और जस्टिस ताशी रबस्टन की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता जगदेव सिंह के वकील एचसी जलमेरिया तथा तथा केंद्र के एएसजीआई सिंधु शर्मा तथा राज्य के डिप्टी एजी एहसान मिर्जा को सुनने के बाद कहा कि जारी निर्देश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट ने 9.05 करोड़ रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ जनवरी 2010 से जारी करने के निर्देश दिए थे। प्रतिवादी की ओर से मौजूद एडवोकेट ने बताया कि 16.08 करोड़ रुपये जम्मू संभाग के 994 विस्थापितों के बीच राहत राशि के रूप में वितरित करने के लिए आदेश हो चुका है।