योजना में कुछ शर्तें रखी गई हैं। इनमें एक शर्त यह भी है कि चिह्नित रूटों पर सब्सिडी लाभार्थी ट्रांसपोर्टर को कम से कम पांच साल तक बस चलानी होगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हर छह माह में इसकी अनुपालना रिपोर्ट देंगे।
कमेटी के चेयरमैन होंगे परिवहन विभाग के प्रधान सचिव
सरकार ने कमेटी का गठन किया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव चेयरमैन होंगे, जबकि परिवहन आयुक्त सदस्य, आरटीओ जम्मू और आरटीओ कश्मीर सदस्य सचिव होंगे। कमेटी के माध्यम से भी लाभार्थियों की सूची फाइनल की जाएगी। सब कमेटी में परिवहन आयुक्त चेयरमैन, एमडी मोटर गैरेज सदस्य जबकि आरटीओ श्रीनगर और जम्मू सदस्य सचिव होंगे।