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जम्मू-कश्मीर: पर्यटन स्थलों पर राफ्टिंग पर रोक, सुरक्षा तंत्र विकसित होने तक आदेश रहेगा प्रभावी

Fri, 21 Jun 2019 06:23 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
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Rafting - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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रियासत के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राफ्टिंग तथा उससे जुड़ी गतिविधियों पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। खासकर पहलगाम तथा सोनमर्ग में अगले आदेश तक इस पर रोक रहेगी। पर्यटन निदेशक कश्मीर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किया गया है। राफ्टिंग के संबंध में जब तक कोई उचित सुरक्षा तंत्र विकसित नहीं कर लिया जाता है तब तक इस पर रोक रहेगी।

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राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लिद्दर नदी में राफ्टिंग के दौरान हो रहे हादसों पर गंभीरता दिखाते हुए सख्त हिदायत दी थी कि, इस खेल में शामिल होने से पहले सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। केवल प्रशिक्षित लोगों को इस खेल की सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने में लगाया जाए। माना जा रहा है कि राज्यपाल की सख्ती के बाद ही पर्यटन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

ज्ञात हो कि गत 12 जून को दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में लिद्दर नदी में राफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान नौका पलटने से पर्यटन विभाग के एक कर्मचारी व एक प्रतिभागी की मौत हो गई थी। छह अन्य को बचा लिया गया था। इससे पहले 31 मई को पहलगाम में नौका पलटने के बाद पांच पर्यटकों की जान बचाते हुए स्थानीय टूरिस्ट गाइड रउफ अहमद डार की मौत हो गई थी। रऊफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में बह रहे पांच लोगों को बचाया था।

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