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जम्मू-कश्मीर: अब जेएंडके बैंक से भी वितरित होगी ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन

Sun, 28 Mar 2021 10:06 AM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

  •  जेएंडके बैंक का ईपीएफओ से समझौता, एक अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था
  • बैंक ने रेजीडेंसी रोड श्रीनगर, शालामार रोड जम्मू और लेह मुख्य लद्दाख को अपनी व्यावसायिक इकाई नामित की
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J&K BANK - फोटो : File Photo
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विस्तार
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ईपीएफओ के कर्मचारियाें की पेंशन अब जेएंडके बैंक के माध्यम से भी वितरित होगी। जम्मू-कश्मीर बैंक और सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज आफ इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जेएंडके बैंक ईपीएफओ के सदस्य कर्मियों से जुड़े वित्तीय मामलों के लेन-देन के लिए अधिकृत बैंक बन गया है। समझौते के तहत यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी।

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जेएंडके बैंक की ओर से प्रधान गवर्नमेंट बिजनेस आपरेशन राकेश कौल और सेंट्रल बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त-2 (जम्मू) के रमेश के बीच समझौता हस्ताक्षर किए गए। बैंक ने रेजीडेंसी रोड श्रीनगर, शालामार रोड जम्मू और लेह मुख्य लद्दाख को अपनी व्यावसायिक इकाई नामित किया है, जो ट्रस्टी बचत खाता के माध्यम से पेंशन वितरण का काम करेगा। कौल ने इस समझौते को पेंशन धारकों के लिए मील का पत्थर करार दिया है। वक्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में काम कर रहा है।
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