श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने वीरवार को सरकार से अनुरोध किया कि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के खाली पद को उचित समय के भीतर भरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की एक पीठ ने कहा, हमें बताया गया है कि जब से राज्य आयोग का पुनर्गठन हुआ है, तब से आयोग अध्यक्ष के बिना है, जोकि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिएं। अदालत ने इस संबंध में सुनवाई के दौरान कहा, हम यूटी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह अध्यक्ष के खाली पद को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 10 अक्तूबर के लिए निर्धारित की है।