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Jammu News: श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए के तहत 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को श्रीनगर में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाते हुए और इसके सहायक ढांचे को नष्ट करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने एक आवासीय संपत्ति जब्त की है। इसमें 8 मरला और 202 वर्ग फुट भूमि और भवन संरचना शामिल है।
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उन्होंने कहा कि यह संपत्ति मीर मस्जिद मोहल्ला, शालबाग खानयार में स्थित है और सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। यह मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम पर दर्ज है। यह वर्तमान में मसूद हुसैन शाह के कब्जे में है। प्रवक्ता ने बताया कि यह कुर्की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 और यूएपी अधिनियम की धारा 16, 18, 19, 20 और 39 के तहत खानयार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2024 के संबंध में है।
प्रवक्ता के अनुसार जांच में पाया गया है कि संपत्ति आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी अवैध आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। यूएपी अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्रवाई करते हुए अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया है और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कुर्क किया गया है। इस कुर्की नोटिस के माध्यम से मालिक को किसी भी तरह से उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
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