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Jammu News: सांसदों और विधायकों के मामले में केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को हाईकोर्ट ने दिया ‘आखिरी मौका’

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के पूर्व सदस्यों और मौजूदा या पूर्व सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के लिए ‘आखिरी मौका’ दिया है। सुओ मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के वकीलों द्वारा 21 अप्रैल के आदेश का पालन करने की प्रार्थना के बाद यह आदेश पारित किया।
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मामले को 11 अगस्त को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने कहा कि यदि स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो “उचित आदेश का पालन किया जाएगा”। सितंबर 2022 में, कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के तेरह पूर्व सदस्य और मौजूदा या पूर्व सांसद मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए 2021 में याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें मौजूदा और पूर्व विधायकों (सांसदों या विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। 20 सितंबर 2021 को न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या के साथ-साथ सांसदों या विधायकों के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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