फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: नशे उपद्रव मचाने के आरोपी को अदालत ने सफाई करने की दी सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
उधमपुर। चिनैनी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने नशे में उपद्रव मचाने के आरोप को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। इसके तहत दो दिनों के लिए न्यायालय परिसर में सफाई करने के निर्देश दिए गए।चिनैनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि 13 अक्तूबर को करनैल सिंह सार्वजनिक रूप से नशे में धुत्त पाया गया और उपद्रव किया। उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। आरोपी ने बीएनएस की धारा 355 के तहत अपराध स्वीकार किया और अपनी गरीबी और जुर्माना न चुका पाने का हवाला देते हुए नरमी बरतने की गुहार लगाई। अदालत ने सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
विज्ञापन

न्यायालय ने आरोपी को चिनैनी मुंसिफ न्यायालय परिसर में दो दिन, प्रतिदिन दो घंटे सफाई करने के आदेश दिए। यह कार्य चिनैनी थाना प्रभारी द्वारा नियुक्त एक पुलिस अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। थाना प्रभारी को पूरी की गई सामुदायिक सेवा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। सामुदायिक सेवा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामला 18 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें