गांदरबल। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष), गांदरबल, अब्दुल नासिर ने बुधवार को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की चौथी बैठक आयोजित की।
इसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की समयबद्ध समीक्षा और रिहाई सुनिश्चित करना था, ताकि उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गांदरबल के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गांदरबल के सचिव द्वारा चुने गए 5 विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए बैठक की।
गहन विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निवारक निरोध में बंद 4 कैदियों की रिहाई की सिफारिश करने का निर्णय लिया, जबकि पांचवें कैदी की रिहाई की सिफारिश नहीं की गई, क्योंकि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित आरोपी है।