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Jammu News: खरीद-फरोख्त से पहले पोर्टल पर पुराने वाहनों का कराएं पंजीकरण

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सांबा। जिले में अब पुराने वाहनों के व्यापार पर सख्ती की गई है। डीलरों और ब्रोकरों को 15 दिनों के भीतर सभी पुराने वाहनों (सेकेंड हैंड) का वाहन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे वाहनों को खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
फॉर्म-29, फॉर्म-30 और अन्य हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखना होगा। जिला मजिस्ट्रेट सांबा आयुषी सूदन ने जिले में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के कारोबारियों, ऑटोमोटिव ब्रोकरों तथा सार्वजनिक एवं व्यावसायिक पार्किंग स्थलों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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आदेश के अनुसार, चोरी के वाहन तथा अपूर्ण स्वामित्व हस्तांतरण वाले वाहन असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, जिले में सार्वजनिक पार्किंग परिसरों और औद्योगिक पार्किंग यार्डों में बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं।
प्रत्येक लेनदेन में खरीदार और विक्रेता के फोटो, पहचान पत्रों की प्रतियां तथा संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।
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