संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज गांजा बरामदगी के एक मामले में आरोपी पूर्णचंद्र डोरा को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जांच में पूरा सहयोग करने तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त भी लगाई है।
अभियोजन के अनुसार, विजयपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान शिवनगर रोड, रख बरोटियां के पास आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। इस दौरान उसके कब्जे से करीब एक किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि बरामद मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। अदालत ने इन तथ्यों के आधार पर आरोपी को अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया।