सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सांबा स्मृति शर्मा की अदालत ने पशु क्रूरता और लोक सेवक के आदेश की अवहेलना से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया। मामला थाना पुरमंडल में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी सद्दाम हुसैन बोकड़ और बाबर हुसैन बोकड़ (निवासी अनंतनाग, हाल निवासी बाड़ी ब्राह्मणा) के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अदालत में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें अपने बयान पर पुनर्विचार का अवसर देते हुए कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया लेकिन आरोपियों ने अपनी गलती मानते हुए दया की अपील की।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोपियों ने बिना किसी दबाव के अपराध स्वीकार किया है और उनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने नरम रुख अपनाया। अदालत ने आरोपियों को कुल 3100 रुपये का जुर्माना लगाया जिसे आरोपियों द्वारा मौके पर ही जमा कर दिया। साथ ही अदालत ने मामले में जब्त वाहन व दस्तावेजों को उनके पंजीकृत मालिक को सौंपने के निर्देश देते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया।