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Jammu News: अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी बरी

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सांबा। जिला सांबा की सत्र अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े एक अहम मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। प्रधान सत्र न्यायालय की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।

मामला थाना सांबा में वर्ष 2024 में दर्ज एफआईआर से संबंधित था। इसमें आरोपी अनिल कुमार निवासी गांव मजालता, उधमपुर पर अपहरण और दुष्कर्म के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में आरोपी को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और अपने पूर्व में दिए गए बयान को गलत बताया। उसने कहा कि पुलिस के दबाव में उससे पहले बयान दिलवाया गया था।
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वहीं पीड़िता की मां जो इस मामले में शिकायतकर्ता थीं उन्होंने भी अदालत में अपने पूर्व बयान से पलटते हुए कहा कि उनकी बेटी का न तो अपहरण हुआ और न ही वह किसी के साथ गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि बेटी खुद ही घर वापस आ गई थी।

मामले में अहम गवाह के रूप में पेश डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म के कोई प्रमाण नहीं मिले। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की चोट या हालिया यौन संबंध के संकेत नहीं पाए गए।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। इससे आरोप साबित हो सकें। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

अदालत ने आरोपी के जमानती और निजी मुचलकों को भी समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। जब्त वस्तुओं को नियमानुसार नष्ट करने को कहा है।
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