सांबा। हत्या समेत कई जघन्य धाराओं में बंद आरोपी को बैंक पासबुक जारी कराने के लिए जेल से बाहर ले जाने की अनुमति अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को केवल केवाईसी औपचारिकताएं पूरी कराने के सीमित उद्देश्य से कड़ी सुरक्षा में बैंक ले जाया जाएगा और उसी दिन वापस जेल लाया जाएगा।
मामला राज्य बनाम कुलदीप सिंह व अन्य से जुड़ा है। केंद्रीय जेल कोट भलवाल जम्मू में बंद आरोपी सुनील कुमार ने आवेदन देकर बताया कि उसकी जम्मू-कश्मीर बैंक शाखा विजयपुर स्थित खाते की मूल पासबुक गुम हो गई है। बैंक प्रबंधन ने नई पासबुक जारी करने के लिए खाताधारक की व्यक्तिगत उपस्थिति और अनिवार्य केवाईसी सत्यापन जरूरी बताया है।
सरकारी पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों के तहत गैर-जमानती अपराधों में बंद है। ऐसे में बाहर ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसएसपी सांबा को चार सदस्यीय पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार आरोपी को सख्त निगरानी में बैंक ले जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और उसी दिन पुनः जेल में दाखिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि यह अनुमति केवल पहचान सत्यापन तक सीमित रहेगी।