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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

Thu, 12 Feb 2026 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहाई के निर्देश
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सांबा। जिले की विजयपुर थाना क्षेत्र में हेरोइन बरामदगी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं।
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मामले के अनुसार 26 दिसंबर 2025 को विजयपुर पुलिस ने तारापुर, रक्ख बरोटियां स्थित श्मशानघाट के पास नाका लगाकर जांच के दौरान बिना नंबर की स्पलेंडर मोटरसाइकिल पर सवार नरेश कुमार निवासी समराला पंजाब को रोका। तलाशी के दौरान उससे 10.50 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला कोर्ट के विचार में लाया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है और एफएसएल रिपोर्ट अभी लंबित है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि बरामद मात्रा वाणिज्यिक नहीं है और धारा 37 एनडीपीएस एक्ट की कठोरता लागू नहीं होती। आरोपी गत 26 दिसंबर से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। ऐसे में आरोपी को जमानत का हकदार है। अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने की शर्त पर जमानत प्रदान की।
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