सांबा। मारपीट, गाली-गलोज और जान से मारने की धमकी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने समझौते के आधार पर चार आरोपियों को बरी कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति शर्मा की अदालत ने पारित किया।
मामला विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2024 से जुड़ा है। इसमें आरोपियों संदीप सिंह निवासी सुचानी, विजयपुर तथा विशाल सिंह और सतीश सिंह निवासी राया, विजयपुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत चालान पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता एवं घायल विशाल सिंह निवासी सुचानी, विजयपुर ने अदालत में आवेदन देकर बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है और वह अब मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अदालत में शिकायतकर्ता, घायल और सभी आरोपी उपस्थित रहे तथा उनके बयान दर्ज किए गए।
अदालत ने पाया कि संबंधित धाराएं समझौता योग्य हैं। इसके बाद अदालत ने समझौते की अनुमति देते हुए चारों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही जमानत बांड रद्द कर दिए गए और मामले का निस्तारण कर दिया गया।