सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का निर्देश दिया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट के अनुसार 5 मई 2025 को पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में स्थापित नाके पर हल्दीराम फैक्ट्री के पास कार में सवार व्यक्ति को 25 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। आरोपी की पहचान इमरान हुसैन निवासी धनोर जरालां, राजोरी के रूप में की गई।
सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को 50 हजार रूपए राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को हर कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश सुनाया है।