सांबा। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अंतरिम जमानत दी है। मामला वर्ष 2022 में सांबा के सीमावर्ती गलाड़ क्षेत्र का है। नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसके भतीजे राजकुमार ने 21 मई 2022 को घर में अकेला पाकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत दस दिन बाद पुलिस में की गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
आरोपी राजकुमार के वकील ने कोर्ट में कहा कि संपत्ति को लेकर पारिवारिक झगड़े के चलते राजकुमार के पिता के दो अन्य भाइयों की बेटियों ने साजिश रचकर उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया है। दोनों पक्षों की बहस और दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये जमानत बांड या समान राशि के व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत दी है।