सांबा। एनडीपीएस मामले में सांबा की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जबकि उसकी पत्नी को 1 लाख रुपये जमानत राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 24 अप्रैल 2024 को सूचना पर बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र के बलोल खड्ड क्षेत्र निवासी मोहम्मद बारू और उसकी पत्नी दहुआ की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। पुलिस के आने से पहले दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब उनके रिहायशी कुल्ले की तलाशी ली तो अलमारी में रखे बैग से 5 लाख 88 हजार रुपये और 9 ग्राम चिट्टा, छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वजन मशीन बरामद हुई थी। बचत खाते की जांच में लगभग 9 लाख 60 हजार रुपये जमा मिले।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बारू ने बिश्नाह में सरकारी भूमि पर कब्ज़ा कर ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा दोनों आरोपी बलोल खड्ड में एसएचओ बाड़ी ब्राह्मणा और अन्य पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में भी शामिल थे। इसके बाद विजयपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
आरोपी पति पत्नी की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी मोहम्मद बारू की मादक पदार्थों में उसकी लगातार संलिप्तता और उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न नशा तस्करी के मामलों देखते हुए उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने आरोपी की पत्नी दहुआ को 1 लाख रूपए राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत दी है।