सांबा। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे आरोपी को प्रधान सत्र न्यायालय ने अपराधी घोषित करार देते हुए 30 दिनों के भीतर कोर्ट या पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है। सरेंडर न करने पर आरोपी की चल अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का आदेश भी सुनाया है। मामला वर्ष 2018 को सांबा जिला के घगवाल थाने में दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी मस्कीन अली निवासी रख बरोटियां विजयपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चालान कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। हालांकि आरोपी फरार है और गिरफ्तारी से बच रहा है।
26 दिसंबर 2022 को न्यायालय ने 512 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया, लेकिन आरोपी जानबूझकर कानूनी कार्रवाई से बचता रहा और कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस याचिका पर आरोपी को अपराधी घोषित करते हुए आदेश दिया कि यदि अभियुक्त 30 दिन की अवधि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो धारा 84 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट नोटिस को आरोपी के घर के मुख्य द्वार और सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया जाए। साथ ही नियमानुसार मुनादी भी कराई जाए।