रियासी कोर्ट के जज कमलेश पंडित ने मंगलवार को पाक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी की जमानत अर्जी को खरिज कर दिया। बलविंदर सिंह पर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी का जुर्म संगीन है। लिहाजा आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।