कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 108 के तहत सात वर्ष से ज्यादा समय तक लापता व्यक्ति को मृत घोषित किया जा सकता है। ऐसे में लापता जवान की बर्खास्तगी का आदेश रद्द माना जाए। याची ने इसी धारा के तहत अनुरोध किया है, जिसे अदालत स्वीकार करती है। कोर्ट ने कहा कि लापता जवान को मृत करार देने के साथ ही संबंधित पक्ष को आदेश दिया जाता है कि वह याची के परिवार को पेंशन समेत अन्य सभी लाभ देना सुनिश्चित करें।