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न्यायिक अफसरों को लोक अदालतों के आयोजन के बारे में प्रशिक्षित करें: हाईकोर्ट

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जम्मू। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायिक अकादमी को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। जहां न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालतों के आयोजन व संचालन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें लागू व प्रचलित कानूनों के बारे में जागरूक किया जाए। ये आदेश न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने हाल ही में एक मकान मालिक और सड़क एवं भवन (आरएंडबी) विभाग के बीच विवाद में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हंदवाड़ा द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के संदर्भ में दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पक्षों के बीच समझौते के बिना आदेश कैसे पारित किया गया।
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लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवादों का सुलह-समझौता करके निपटारा करना है। गुण-दोष पर विचार करने के बाद और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रावधानों का अनादर करते हुए यह निर्णय दिया गया। यदि विवादित आदेश व निर्णय पारित नहीं किया गया होता, तो यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष नहीं आती। जेएनएफ
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