जम्मू। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि खाद्य उत्पादों को बर्फ के साथ रखने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 2017 के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करें।
मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्टन एवं न्यायाधीश एमए चौधरी की खंडपीठ ने निदेशक औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन को यह सुनिश्चित करने को कहा है।
हाईकोर्ट में दायर मामले से जुड़ी जनहित याचिका में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने वाली बर्फ के लिए कोई मानक नहीं हैं। खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने वाले ऐसे बर्फ के ब्लॉक आमतौर पर पनीर, मांस, मछली, चिकन आदि जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह आरोप लगाया गया है कि इन बर्फ के ब्लॉकों को गैर-पोर्टेबल पानी से अस्वास्थ्यकर तरीके से बनाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। जिन्हें ऐसे बर्फ के ब्लॉकों में संग्रहीत/संरक्षित या परिवहन किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इन दूषित बर्फ के ब्लॉकों का उपयोग फेरीवालों और दुकानदारों द्वारा गन्ने की चीनी, कोल्ड ड्रिंक और अन्य शीतल पेय जैसे जूस में भी किया जाता है, जिसका सेवन आम जनता द्वारा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को जल जनित बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी कुछ गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु भी हो जाती है। दूषित बर्फ के ब्लॉकों के उपयोग को रोकने के लिए ऐसे कानूनी और कड़े उपाय करके नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना राज्य का मौलिक कर्त्तव्य है क्योंकि मानव उपभोग के लिए खाद्य और अखाद्य बर्फ के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है।