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Jammu News: हाईकोर्ट में स्टाफ की कमी पर कानून सचिव से मांगा हलफनामा

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जम्मू। हाईकोर्ट में स्टाफ की कमी पर कानून विभाग के सचिव को हलफनामा पेश करने का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश रजनीश ओसवाल और पुनीत गुप्ता वाली खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट के पीठ सचिव जोगिंदर सिंह ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। स्टाफ की कमी के अलावा वेतन संबंधित मामलों को भी उठाया गया। आदेश देते हुए कानून सचिव को विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा गया, जिसमें पहलुओं को स्पष्ट करते हुए और ऊपर उल्लेखित 24 पदों के लिए वित्तीय सहमति को आगे बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण हो। बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर दस हजार का जुर्माना लगाया था, जिसे प्रतिवादी पक्ष ने जमा करा दिया है।
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इससे पहले सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया कि 334 पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है, जबकि 24 पदों पर वित्तीय विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। खंडपीठ ने कहा कि यह हमारी समझ से बाहर है कि वित्त विभाग ने 24 पदों को मंजूरी दी है, लेकिन 334 पदों की मंजूरी का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास भेज दिया है। लिहाजा कानून विभाग को इसमें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। कानून विभाग हलफनामा दायर करे और इसमें पदों की स्थिति को साफ करे।
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