जम्मू। विशेष न्यायाधीश सीबीआई श्रीनगर जतिंदर सिंह जमवाल ने पूर्व मंडलायुक्त कश्मीर महबूब इकबाल और पूर्व उपायुक्त श्रीनगर एजाज इकबाल को रोशनी घोटाले में जमानत दी है। जिला श्रीनगर में राज्य भूमि के हस्तांतरण में रोशनी योजना के तहत की गई अनियमितताएं सामने आई हैं।
प्रारंभिक जांच से पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। राज्य भूमि को लाभार्थियों को बाजार से कम दर पर दिया गया। इसमें कब्जाधारियों को गलत वर्गीकरण, गैर-हकदार व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने जैसे आरोप लगे।
जांच में सामने आया कि वर्ष 2007 में शहीदगंज में एस्टेट नर्सिंग गढ़ साइट में खसरा संख्या 216, 217 और 218 के तहत 7 कनाल 7 मरले की राज्य भूमि का स्वामित्व अधिकार सजाद परवेज के पक्ष में कर दिया। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने एक लाख रुपये बांड पर जमानत दे दी।