जम्मू। जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की एक खंडपीठ ने सुपर स्पेशियलिटी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) में लेक्चरर मोहम्मद हुसैन मीर के चयन को रद्द कर दिया है और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे लेक्चरर सुपर स्पेशियलिटी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) जीएमसी, जम्मू में पद के लिए आवेदक डॉ. राजीव गुप्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें और इस अभ्यास को एक महीने की अवधि में पूरा करें।
आवेदक ने दावा किया था कि उसके पास एमबीबीएस, एमडी (मेडिसिन) और डीएनबी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) की योग्यता है और उन्होंनेे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया था। इसके आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, स्पेशियलिटी अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में लेक्चरर के पद के लिए आवेदन किया था। लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 19 फरवरी 2016 को जारी हुई। इसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद के लिए साक्षात्कार 23 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था। उसके बाद अंतिम चयन सूची नौ फरवरी 2018 को जारी हुई, जिसमें आवेदक के बजाय प्रतिवादी संख्या 6 मोहम्मद हुसैन मीर का चयन किया गया। इसके अलावा, आवेदक द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में एक वक्ता के रूप में भाग लेने के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर विशेषज्ञों द्वारा विचार नहीं किया गया और इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक प्रमाण पत्र के लिए अंकों का हकदार है उसे अंक नहीं दिए गए थे। कैट ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे लेक्चरर सुपर स्पेशियलिटी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) जीएमसी, जम्मू के पद के लिए आवेदक की उम्मीदवारी पर विचार करें।
तजिंदर कौर को भूगोल की सहायक प्रो. के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता तजिंदर कौर को सामान्य श्रेणी के तहत भूगोल की सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। डॉ. भगवान सहाय और राकेश सागर जैन की खंडपीठ ने अधिवक्ता अभिमन्यु शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा की दलीलें सुनने के बाद याचिका को अनुमति दी और प्रतिवादी पीएससी को अधिसूचना संख्या 3 पीएससी के तहत जम्मू-कश्मीर पीएससी द्वारा किए गए उसके चयन के अनुसार सामान्य श्रेणी के तहत भूगोल में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग को आवेदक के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया।
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