जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की हत्या मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के चार आतंकियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इन आतंकियों में निसार अहमद शेख, आजाद हुसैन, निसार भट्ट और रुस्तम अली शामिल हैं। बुधवार को एनआईए कोर्ट के जज सुनीत गुप्ता ने एनआईए की तरफ से पीपी बलदेव सिंह और आरोपियों के वकील दीपिका रजावत और आईएच भट्ट की दलीलें सुनीं। निसार अहमद शेख के खिलाफ धारा 302, 120 बी यूए (पी) अधिनियम की धारा 18/19/39 के तहत आरोप तय किया किया गया। जबकि यूए (पी) अधिनियम की धारा 13/19/39 के तहत निसार भट्ट , आजाद हुसैन और रुस्तम अली के खिलाफ आरोप तय किए गए।
जांच में यह सामने आया था कि इस हमले की साजिश आतंकी ओसामा बिन जावेद और जाहिद हुसैन ने रची थी। जिसमें उक्त आतंकियों ने इनका साथ दिया। ओसामा और जाहिद अलग अलग मुठभेड़ में बाद में मारे गए, जबकि एक अन्य आतंकी हारून अब्बास भी बाद में मारा गया, जो इन लोगों के साथ साजिश में शामिल था।