जम्मू में बनी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर तौसीफ अहमद पर राष्ट्रगान के अपमान पर दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस संजीव कुमार ने तौसीफ की याचिका पर सुनवाई की। कहा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के तहत जांच करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं।
आरोप है कि तौसीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को लेकर इसका सम्मान नहीं किया। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि बनी के एसडीएम को कॉलेज के छात्रों ने शिकायत की। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक समारोह की शुरुआत में गायन के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण का वर्णन किया गया था, कॉलेज ने जांच में पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से राष्ट्रगान का अनादर किया और इसे लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।