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आज से पुलिस समझाएगी नहीं, सिर्फ एक्शन, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगेगा कई गुना जुर्माना

Mon, 16 Sep 2019 01:35 AM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल, अमर उजाला
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आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत ट्रैफिक के नए नियम लागू हो जाएंगे। उल्लंघन पर पहले से भी कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा इसलिए पूरे दस्तावेजों के साथ घर से वाहन लेकर निकलें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और चौपहिया चालक सीट बेल्ट जरूर बांधें। ट्रिपल सवारी और रेड लाइट जंप का तो सोचें भी नहीं। ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करने पर ही बच सकेंगे।  

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ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि नए नियम सख्ती से लागू होंगे, लेकिन इससे पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा। 15 दिन तक नए नियमों के प्रति जागरूक भी किया है। इसके लिए पुलिस ने गुलशन ग्राउंड मैदान में जागरूकता कार्यक्रम भी कराया। शहर में जगह-जगह ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को पंफलेट भी बांटे गए। अब एक्शन का समय है। 

हेलमेट नहीं पहना तो 1000 भरना पड़ेगा
ट्रैफिक पुलिस के एएसपी प्रभुदयाल शर्मा ने कहा कि नए नियमों पर काम शुरू कर दिया है। अभी तक अधिकतर कोर्ट चालान ही कर रहे हैं लेकिन सोमवार से नए नियमों के तहत कपाउंड भी भरा जाएगा। ऐसे में साफ है कि हेलमेट न पहनने पर जहां पहले लोगों को 100 रुपये कंपाउड भरना पड़ता था, अब 1 हजार तक का भरना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य नियमों की उल्लंघना पर अधिक जुर्माना लगेगा। 
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हेलमेट की बढ़ गई सेल
उधर, हेलमेट खरीदने, लाइसेंस बनाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में भी लोग तेजी से जुटे हैं। एक तरफ जहां आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहीं हेलमेट लेने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। गुम्मट मार्केट में एक हेलमेट बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि पहले औसत हर रोज 10 से 12 हेलमेट बिकते थे लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर रोज 30 से 40 हेलमेट बिक रहे हैं।   


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यह है नया चालान शुल्क

नियम

पुराना

नया

शराब पीकर वाहन चलाना

2 हजार रुपये

10 हजार रुपये

सीट बेल्ट न पहनने पर

300 रुपये

एक हजार रुपये

बिना लाइसेंस ड्राइविंग

500 रुपये

5 हजार रुपये

दो पहिया पर ट्रिपलिंग या अधिक

100 रुपये

एक हजार रुपये

ओवर स्पीड

400 रुपये

एक से दो हजार रुपये

ड्राइविंग करते मोबाइल पर काल

1 हजार रुपये

5 हजार रुपये

बिना इंश्योरेंस के

एक हजार रुपये

2 हजार रुपये

हेलमेट न पहनने पर

200 रुपये

1 हजार रुपये

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