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जम्मू-कश्मीर में 16 सितंबर से नए नियमों के तहत होंगे ट्रैफिक चालान, यह है नए जुर्माने की सूची

Thu, 12 Sep 2019 01:26 AM IST
Pranjal Dixit अजय मीनिया, जम्मू
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सांकेतिक तस्वीर
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जम्मू-कश्मीर में भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ेगा। अन्य राज्यों की तरह जम्मू में भी नए नियमों के तहत चालान काटने की तैयारी कर ली गई है। 16 सितंबर दिन सोमवार से शहर में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। भारी-भरकम चालान वाले कानून को लागू करने से पूर्व यातायात पुलिस शहर की दस लोकेशन पर वीरवार से जागरूकता अभियान शुरू करेगी। इसमें पुलिस कर्मी, एनसीसी कैडेट्स और ढोली भी शामिल होगा। 
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एक सितंबर से देशभर में नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं लेकिन जम्मू में पुराने नियम ही चल रहे हैं। जम्मू के एएसपी ट्रैफिक प्रभुदयाल शर्मा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में बताया कि उच्चाधिकारियों की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। 16 सितंबर से नए नियमों के तहत चालान काटने के नियमों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने की पहल भी शुरू की है। शुरूआत में चालान कोर्ट के अधीन भुगते जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान ही अधिक करेगी। 

आज इन स्थानों पर किया जाएगा जागरुक
ट्रैफिक पुलिस वीरवार को विक्रम चौक, सतवारी चौक, महेशपुरा चौक, जीएमसी चौक, रेजीडेंसी रोड, नरवाल, कच्ची छावनी, हाईकोर्ट टर्निंग चौक, डोगरा चौक और मेन स्टाप पर जागरूकता अभियान चलाएगी। हर चौक पर डीटीआई, डीएसपी, एएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ 10 एनसीसी कैडेट्स भी साथ रहेंगे। इस दौरान एक ढोली भी होगा।
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नियम

पुराना

नया

शराब पीकर वाहन चलाना 2 हजार रुपये 10 हजार रुपये
सीट बेल्ट न पहनने पर 300 रुपये एक हजार रुपये
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 500 रुपये 5 हजार रुपये
दो पहिया पर ट्रिपलिंग या अधिक 100 रुपये एक हजार रुपये
ओवर स्पीड 400 रुपये एक से दो हजार रुपये
ड्राइविंग करते मोबाइल पर काल 1 हजार रुपये 5 हजार रुपये
बिना इंश्योरेंस के एक हजार रुपये 2 हजार रुपये
हेलमेट न पहनने पर 200 रुपये 1 हजार रुपये
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