jammu kashmir high court kashmir
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सहायक सूचना अधिकारी पदों की चयन प्रक्रिया संबंधी आदेश पर अनुपालना रिपोर्ट के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) चार सप्ताह में रिपोर्ट देने में विफल रहा तो बोर्ड के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा।
न्यायाधीश रजनीश ओसवाल और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ ने कहा, बोर्ड को 17 मई 2022 को आदेश देकर अनुपालना रिपोर्ट देने को कहा गया था। बोर्ड ने 3 अगस्त 2022 को स्थिति रिपोर्ट में बताया कि प्रशासनिक विभाग से मंजूरी मांगी गई है। इसके बाद से अभी तक क्या कार्यवाही हुई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने कहा, न्याय के हित में आपको चार सप्ताह का समय दिया जाता है। 10 मार्च को अगली तारीख होगी और रिपोर्ट न सौंपी तो बोर्ड चेयरमैन को खुद हाजिर होना पड़ेगा।