जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को दी चुनौतीयाचिका में दिसंबर 2023 में संशोधित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें उपराज्यपाल को पांच विधायकों के नामांकन करने का अधिकार दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल को नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा प्रावधान संविधान की मूल भावना और संरचना के विपरीत हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कांग्रेस द्वारा दायर याचिका अभी भी दोषपूर्ण है और दोष दूर होने के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।