जम्मू -कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ा दिया है। अब उन्हें मूल वेतन पर 46 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। जनवरी से अप्रैल तक का एरियर मई में नकद दिया जाएगा। इसके बाद यह वेतन में ही शामिल कर दिया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित महंगाई भत्ता का लाभ दिया गया है। इसमें किसी भी विशेष वेतन के प्रावधान को शामिल नहीं किया जाएगा। पेंशनरों के मामले में रोजगार/पुनः रोजगार की स्थिति में तय नियमों के तहत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
प्रदेश में 3.5 लाख सरकारी कर्मी
जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेंशनर व पारिवारिक पेंशनधारी भी हैं।