फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर:मार्च से दोपहिया वाहन पर बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट, शुरू होगा जागरूकता अभियान

Thu, 30 Jan 2020 09:45 AM IST
Pranjal Dixit सतीश वालिया, जम्मू
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मार्च से इस नियम पर सख्ती करने जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दो पहिया वाहन पर सवार हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है लेकिन प्रदेश में फिलहाल केवल चालक के हेलमेट न पहनने पर ही चालान किया जाता है।
विज्ञापन


बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस फरवरी माह में जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके बाद मार्च से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर चालान किया जाएगा।

सड़क हादसों में दोपहिया वाहन के चालक और उसके पीछे सवार लोग हेलमेट न पहनने की वजह से ही मौत के शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में तो दुर्घटना के समय वाहन चालक तो बच जाता है लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है।
विज्ञापन


जीएमसी में हर महीने आते हैं 70-80 मामले
अलग-अलग जिलों से दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं के जीएमसी में हर माह औसतन 70 से 80 मामले आते हैं। इसमें हर माह 7-8 लोगों की अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाती है।
विज्ञापन

जम्मू शहर में 40, प्रदेश में रोजाना 1000 चालान
हेलमेट न पहनने पर हर रोज जम्मू शहर में 40 से 45 के चालान काटे जाते हैं। वहीं जम्मू जिले में 120 से 125 चालान दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं। पूरे प्रदेश में औसतन 900 से 1000 चालान काटे जाते हैं।
 

दोपहिया वाहन के चालक समेत साथ बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा। फरवरी में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मार्च से चालान शुरू कर दिए जाएंगे।- प्रभु दयाल, एएसपी, ट्रैफिक पुलिस, जम्मू

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें