प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग और सहकारिता विभाग में कई कार्यों को तय समयसारिणी में करने की अधिसूचना जारी की हैं। जम्मू-कश्मीर जन सेवा गारंटी एक्ट 2011 के तहत सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी की गई। अधिसूचना में स्कूली शिक्षा विभाग में प्लेवे स्कूल को स्थापित करने की मंजूरी के लिए 45 दिन की समयसीमा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए निर्धारित की हैं।
ऐसा न होने पर स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव को पहला अपीलीय प्राधिकरण व विभाग के अतिरिक्त सचिव को दूसरा अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत सकूलों के पंजीकरण के लिए 45 दिन की समय सीमा आठवीं तक के स्कूलों के लिए संबंधित निदेशक व नौवीं से 12वीं तक के स्कूल के लिए स्कूली शिक्षा बोर्ड की सचिव के लिए निर्धारित की हैं। सीबीएसई स्कूल की स्थापना के लिए एनओसी के लिए प्रशासनिक विभाग के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई हैं।
विस्फोटक उत्पादन व भंडारण, बिक्री और परिवहन के लिए जरूरी एनओसी के लिए डीसी के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई हैं। पेट्रोलियम, डीजल भंडारण, बिक्री और परिवहन के लिए जरूरी एनओसी के लिए डीसी के लिए 30 दिन, पटाखों के लाइसेंस के लिए तीस दिन और सिनेमेट्रोग्राफ लाइसेंस के लिए बीस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई हैं। इन सभी मालों में मंडलायुक्त को पहला अपीलीय प्राधिकरण व प्रशासनिक सचिव ग्रह विभाग को दूसरा अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया हैं।
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सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के लिए रोड कटिंग मंजूरी के लिए सात दिन, ठेकेदार का कार्य और सेवा के लिए पंजीकरण करने के लिए तीस दिन की समय सीमा पिर्धारित की गई हैं। राजस्व विभाग के लिए भूमि के परिसीमन के लिए तीस दिन की समय सीमा संबंधित तहसीलदार के लिए निर्धारित की गई हैं। सहकारिता समिति के पंजीकाण के लिए सहकारिता विभाग के लिए तीस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई हैं। ऐसी ही समय सीमा अन्य विभागों के लिए भी निर्धारित की गई हैं।