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जम्मू-कश्मीर: रामबन चौकी पर हमले में शामिल तीन आतंकियों की संपत्तियां कुर्क, गूल में ग्रेनेड से किया था हमला

Sat, 25 Feb 2023 01:35 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामबन

सार

तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। जब्त की गई संपत्तियों में दो मकान व एक दुकान शामिल है।
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रामबन में कार्रवाई करती एसआईयू की टीम - फोटो : संवाद
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विस्तार
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आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच इकाई (एसआईयू) व पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को आतंकी गतिविधियों में शामिल तीन लोगों की संपत्तियां कुर्क कर लीं। ये तीन आरोपी पिछले साल 2 अगस्त को गूल बेल्ट के भारत इलाके में एक पुलिस चौकी के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे।

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तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। जब्त की गई संपत्तियों में दो मकान व एक दुकान शामिल है। पुलिस के अनुसार, जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स के सदस्य अब्दुल मजीद लोन, शाह दीन पडयार और मोहम्मद फारूक को पुलिस चौकी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

माजिद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसके घर का इस्तेमाल आतंकवादियों को शरण देने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा लोन पर फारूक और पडयार को एक अगस्त की रात अपने घर में शरण देने का आरोप है।
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इसके बाद दो अगस्त को इंद पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) फेंका था। कुर्क की गई संपत्तियों में सेसल में अब्दुल मजीद लोन का एक मंजिला घर, मोहम्मद फारूक का एक मंजिला घर और शाहदीन पडयार की दवा की दुकान शामिल है।

पुलिस महानिदेशक की सहमति के बाद एसडीपीओ गूल निहार रंजन के आदेश पर मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, नजर मोहम्मद की उपस्थिति में इन संपत्तियों को कुर्क किया गया।

मुनादी कर घरों पर चस्पा किए नोटिस

कारर्वाई से पहले शुक्रवार दोपहर एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा की निगरानी में एएसपी गौरव महाजन, एसडीपीओ गूल निहार रंजन, एसएचओ, गूल नजीर अहमद और डीएसपी वकार बट्ट के नेतृत्व में एसआईयू टीम इन घरों की जांच करने पहुंची और स्थानीय सरपंचों और चौकीदारों की उपस्थिति में ढोल-नगाड़े के मुनादी के बीच घरों पर नोटिस चिपकाए।

नोटिस के माध्यम से इन संपत्तियों के मालिकों को जम्मू-कश्मीर पुलिस या निर्दिष्ट प्राधिकरण की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का स्थानांतरण या किसी भी तरह से सौदा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

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