जम्मू-कश्मीर में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को शत-प्रतिशत प्रशासनिक क्वारंटीन करने के आदेश में कुछ रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में क्वारंटीन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए नया प्रोटोकाल जारी किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं समेत कई श्रेणी के लोगों को होम क्वारंटीन की सुविधा दी गई है।
मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विमान, ट्रेन व अन्य किसी साधन से आने वाले लोगों की क्वारंटीन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार सभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग होगी और 14 दिन के होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें कोविड अस्पताल में भेजा जाएगा।
गर्भवती महिलाओं, कैंसर मरीज, ऑपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी पाने वाले गंभीर रूप से बीमार मरीज, डायलसिस वाले मरीज, एक साल से कम आयु के बच्चे वाली माताओं, 10 साल से कम के बच्चे, सरकारी ड्यूटी पर रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को होम क्वारंटीन की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही आगमन की तिथि से 48 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने वाले व्यक्तियों को भी प्रशासनिक क्वारंटीन से छूट दी गई है।