हाईकोर्ट ने रेस्तरां को तोड़ने की कार्रवाई को दिया अवैध करार, दो माह में जांच के आदेश
जम्मू। हाईकोर्ट ने शहर के बठिंडी निवासी एक व्यक्ति के रेस्तरां को तोड़ने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश वसीम सादिक नर्गल ने अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति कि याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को 76 लाख रुपये देने के निर्देश दिए। साथ ही कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 10 लाख रुपये अतिरिक्त देने के लिए कहा।
वहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव को दो महीनों माह में इस मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए। अब्दुल मजीद ने वर्ष 2004 में 12 कनाल जमीन बठिंडी के पास खरीदी थी। इसपर ग्रैंडहिल नामक का रेस्तरां बनाया था। 2020 में संबंधित तहसीलदार ने इस जमीन के मालिकाना हक को रद्द करते हुए रेस्तरां को अवैध भूमि पर बनाया करार दिया।
वर्ष 2022 में रेस्तरां की इमारत को ढहा दिया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन की करवाई पूरी तरह से अवैध है। लिहाजा, प्रशासन पीड़ित को मुआवजा दे और इसकी भरपाई भी करे। जेएनएफ