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Jammu News: मुनादी कराकर पुलिस ने तस्करों और भगोड़ों के घर पर लगाए नोटिस

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कुख्यात नशा तस्कर कोडा के 48 लाख के घर को कुर्क करने की सफीमा ने दी मंजूरी
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लंबे समय से फरार तीन लोगों को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। पुलिस ने शुक्रवार को मुनादी कर कुख्यात नशा तस्कर और तीन भगोड़ों के घर के बाहर मुनादी कर नोटिस चिपकाए हैं। इसमें जानीपुर निवासी कुख्यात नशा तस्कर विनोद कुमार उर्फ कोडा शामिल है। पुलिस ने तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (सफीमा) द्वारा भेजा गया नोटिस चिपकाया। पुलिस ने आरोपी के जानीपुर स्थित 48 लाख रुपये के घर अटैच किया था। इसके बाद अटैचमेंट पुष्ट करने के लिए सफीमा से अनुमति मांगी थी, जिस पर सफीमा ने पुष्टि का आदेश दिया है।
पुलिस ने लंबे समय से फरार तीन आरोपियों को अदालत से भगोड़ा घोषित करवाया। इस आदेश को भी पुलिस ने आरोपियों के घर चस्पां किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम आरोपी कोडा के अटैच किए गए घर में पहुंची। फिर घर के बाहर पोस्टर चिपकाया। कोडा पर विभिन्न धाराओं में छह मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी की कुंडली बनाकर सफीमा को दी थी। इसमें बताया था कि हेरोइन की तस्करी कर उसने लाखों रुपये का घर और अन्य संपत्ति अर्जित की है।
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भगोड़ा घोषित कर पेश होने का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू व विशेष नगर निगम मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहर के बख्शी नगर और जानीपुर निवासी तीन फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया। इनमें गोपाल सिंह और पूजा देवी के खिलाफ जानीपुर पुलिस स्टेशन में तस्करी रोकथाम अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज है। इसी से संबंधित इन्हें भगोड़ा घोषित किया। पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में दर्ज एक मामले में आरोपी कृष्ण लाल को भी भगोड़ा घोषित किया है। आरोपियों को तय समय में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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ये कार्रवाई कड़ा संदेश
डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि जानीपुर और बख्शी नगर पुलिस इन मामलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विनोद कुमार की संपत्तियों की कुर्की और उद्घोषित अपराधी के आदेश कानून को बनाए रखने में पुलिस ने कार्रवाई की है। यह निर्णायक कार्रवाई अपराधियों को एक कड़ा संदेश देती है कि कानून उनकी नापाक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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