जम्मू। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने नारकोटिक ड्रग्स व साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 के तहत आरोपी ओवैस अहमद टैग और इश्फाक अहमद खान की हिरासत को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर मामला है और नशा समाज को खोखला कर रहा है।
न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में भारत में तेजी से अवैध ड्रग्स की समस्या बढ़ी है। इस प्रवृत्ति ने देश के भीतर ड्रग्स की अवैध मांग को बढ़ावा दिया है। यह आम लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है। इससे राष्ट्रीय की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। जेएनएफ