जम्मू। न्यायालय ने सार्वजनिक स्थान पर नशा करने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई है।
आरोपियों को बीती 16 फरवरी को झज्जर कोटली पुलिस ने खुले में नशा करने के बाद उपद्रव करने और यातायात को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
तिलक राज और रोशन लाल हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद तीय अतिरिक्त मुंसिफ, जम्मू की अदालत में पेश किया।
17 फरवरी को अदालत ने अपने फैसला सुनाते हुए एक सप्ताह के लिए सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सीएचसी डंसल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। बता दें कि जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र में बीएनएस की धारा 355 के तहत सामुदायिक सेवा की यह नौवीं सजा है। ब्यूरो