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हमलावरों को रोकने में नाकाम जवान नौकरी के लिए असमर्थ: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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- बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली सीआरपीएफ जवान की याचिका को किया खारिज
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जेएनएफ
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक मामले में सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में लापरवाही के कारण बर्खास्त करने की सजा को असंगत नहीं माना जा सकता। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में था, इसलिए उसके प्रति उदारता दिखाने का कोई कारण नहीं है।
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सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त अपीलकर्ता मुख्यमंत्री आवास पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। उसी दौरान आनंद कुमार सिंह नामक कांस्टेबल ने एक हेड कांस्टेबल पर गोली चलाई और इंस्पेक्टर को भी घायल कर दिया। इसके बाद उसने जम्मू के पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। अपीलकर्ता पर हमलावर को पकड़ने में विफल रहने और हमलावर को बेअसर करने के बजाय अपनी ड्यूटी से भागने के आरोप लगे। विभागीय जांच में उसे ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया। मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने माना कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण सेना के जवान को बर्खास्त करने की सजा को असंगत नहीं माना जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
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