लॉकडाउन के दौरान बंद रहे निजी स्कूल मासिक स्तर पर ट्यूशन फीस ले सकेंगे। वार्षिक फीस की वसूली स्कूल खुलने के बाद होगी। वहीं, इस साल यानी शैक्षिक सत्र 2020-21 में निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. असगर हसन सामून ने वीरवार को सर्कुलर जारी कर फीस को लेकर बने असमंजस को दूर कर दिया।
सर्कुलर के अनुसार मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूल जिन्हें सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलती है, अब लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। वर्ष 2020-21 के शैक्षिक सत्र में फीस वृद्धि पर रोक रहेगी।
इस श्रेणी के निजी स्कूल तीन महीने की फीस एक साथ नहीं बल्कि प्रति माह के हिसाब से ले सकेंगे। निजी स्कूलों को वार्षिक फीस लेने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, यह फीस स्कूल खुलने के बाद ही ली जाएगी। सर्कुलर के अनुसार परिवहन शुल्क पर अलग से फैसला लिया जाएगा।