उप-आयुक्त ने कहा कि 2 अक्टूबर से जम्मू में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी।
जम्मू में मॉल में जाने के लिए अब कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य कर दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जम्मू कश्मीर के उप-आयुक्त ने यह जानकारी दी है।
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इससे पहले उप-आयुक्त ने कहा कि 2 अक्टूबर से जम्मू में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी।