जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 25 हजार करोड़ रुपये के रोशनी लैंड स्कैम में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सीबीआई को हर 8वें हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। इसी के साथ उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी, जिनकी सेवाओं के समय अतिक्रमण हुआ है।
इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो, जम्मू मामले की जांच कर रही थी और अब तक मामले में 17 एफआईआर दर्ज कर चुकी हैं। जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो मामले को संभाल रही थी, उसे देखते हुए अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी।
दोषियों में कई मंत्री, विधायक, राजनेता, नौकरशाह और भू-माफिया शामिल हैं। मामले में कई बड़े चेहरे सामने आने की संभावना है।