जम्मू और कश्मीर में गोमांस पर पाबंदी से जन्मा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विशाल शर्मा का स्थानांतरण सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वह हाई कोर्ट द्वारा गोमांस बिक्री पर पाबंदी के लिए 1932 के कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश पर अपना पक्ष रखने में विफल साबित हुए।
विधि विभाग के सचिव मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि शर्मा का तबादला गृह विभाग से शिक्षा विभाग में कर दिया गया है और यह एक ‘सामान्य’ प्रक्रिया है। मीर ने कहा, ‘हां, उनका तबादला किया गया है लेकिन यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।’
सूत्रों ने बताया कि सोमवार को विधि मंत्रालय ने शर्मा को गृह विभाग से हटाने का निर्देश दिया था और उन्हें हाई कोर्ट में स्कूली शिक्षा और गामीण विकास विभाग के मामले संभालने को कहा गया।