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जमीन से जुड़ा भ्रष्टाचार का जिन्न: पूर्व राजस्व मंत्री पर जमीन कब्जाने का आरोप

Thu, 03 Dec 2020 01:07 PM IST
प्रशांत कुमार जेएनएफ, जम्मू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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जम्मू शहर के मार्बल मार्केट डिली क्षेत्र में सरकारी जमीन पर पूर्व मंत्री के बंगले संबंधी मामले को हाईकोर्ट ने रोशनी घोटाला मामले के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। रिट याचिका में एडवोकेट शेख शकील अहमद ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री ने खसरा नंबर 781 में सरकारी जमीन पर आलीशान बंगला बनाया है।

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एडवोकेट अहमद ने कहा कि वर्ष 2004 में इस खसरा नंबर की 154 कनाल जमीन को आधिकारिक आदेश के तहत जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधीन कर दिया गया था, लेकिन जेडीए और नगर निगम ने मिलीभगत कर इस सरकारी जमीन को भू-माफिया के हाथों में जाने दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री ने जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने आलीशान बंगले के लिए इस्तेमाल कर लिया, यह दर्शाता है कि सरकारी एजेंसियां कैसे हाथ पर हाथ धरे रहीं। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने दलीलें और प्रस्तुत रिकार्ड जांचने के बाद मामले को रोशनी अधिनियम संबंधी मामले की जनहित याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए।

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