जेके मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में जम्मू मुंसिफ सुशील सिंह की अदालत ने डाक्टर अमरजीत सिंह और नर्स रोमा देवी को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
आरोप है कि अस्पताल में गर्भवती महिला को गलत दवा दी गई थी, जिससे आठ माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी।
पुलिस केस के अनुसार नरवाल स्थित अस्पताल में लापरवाही के आरोप में छन्नी हिम्मत पुलिस ने डा. अमरजीत सिंह और रोमा देवी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बिना जांचे लगा दिया गर्भपात का इंजेक्शन
गर्भवती महिला डा. इंदु खोडा के पास उपचार करवा रही थी। उन्होंने दर्द की शिकायत पर इंजेक्शन और कुछ दवाएं देने के निर्देश दिए थे।
डाक्टर का पर्चा लेकर महिला और उसका पति जब मेडिसिटी अस्पताल पहुंचे तो वहां महिला का गलत उपचार किया गया, जिससे उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार घटना 25 जुलाई की रात को हुई, जब नौशेरा निवासी राकेश शर्मा और उसका परिवार स्तुति शर्मा को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था।
प्रशासन ने लगा दिया था अस्पताल पर बैन
अस्पताल में महिला को किसी अन्य मरीज के पर्चे पर गलत दवा दे दी गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद महिला और उसके परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रबंधन और डाक्टर के खिलाफ पुलिस अस्पताल में मामला दर्ज करवाया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आया और अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी।
इसके बाद अस्पताल के आईसीयू और अन्य वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को अन्य अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।